उन्नाव, जिला प्रोबेशन अधिकारी क्षमानाथ राय ने बताया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार, संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा वर्चुअल रूप से बैठक की गयी, बैठक मे अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह को रोके जाने हेतु व्यापक प्रबन्ध किये जाने के निर्देश दिये गये। 18 वर्ष से पहले बालिका व 21 वर्ष से पहले बालक का विवाह करना, बाल विवाह की श्रेणी मे आता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया दिनांक 10 मई 2024 को प्रस्तावित है, यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह होने/कराये जाने की जानकारी मिले तो 1098 टोल फ्री नम्बर अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी उन्नाव के सी0यू0जी0 नम्बर 7518024022 पर अथवा अपने नजदीकी थाने अथवा बाल कल्याण समिति उन्नाव या जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मो0न0-7007370408 अथवा जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय उन्नाव के कक्ष संख्या-35, प्रथम तल कलेक्ट्रेट भवन, उन्नाव मे लिखित रूप से भी सूचना देकर/पत्र प्रेषित कर एक नागरिक का कर्तव्य निभायंे, साथ ही अवगत कराना है कि, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 मे निहित प्राविधानों के आधार पर बाल विवाह का शून्यकरणीय (अमान्य) किया Post navigation उन्नाव : नगर पंचायतो के कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण उन्नाव : आगामी लोकसभा निर्वाचन के दृष्टिगत सदर क्षेत्रांतर्गत एरिया डोमिनेशन