प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के ख़िलाफ़ दर्ज तीन FIR को इकट्ठा करने और उन्हें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक थाने में ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया है. Post navigation देश के सभी हाईकोर्ट में ऑनलाइन RTI पोर्टल शूरू की मांग का मामला प्रयागराज : मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को हाईकोर्ट से राहत