निराश्रित और गरीब बच्चों की मुफ्त शिक्षा को 20 जनवरी से आवेदन। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए चार चरणों में समय-समय पर बच्चों से आवेदन पत्र जमा कराए जाएंगे। योजना के तहत बच्चें का दाखिला कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में कराया जाएगा। एडमिशन से लेकर पाठ्य पुस्तक व फीस का वहन शासन स्तर से किया जाएगा।

दुर्बल वर्ग में आने वाले गरीब बच्चों के अभिभावकों की कमाई सलाना 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि अलाभित समूह में अनु. जाति, अनु. जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ावर्ग, अन्य पिछड़ावर्ग, कैंसर पीड़ित माता-पिता का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा, निशक्त आदि बच्चों दाखिला लिया जाएगा।

पहले चरण में 20 जनवरी से 18 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। जिनका सत्यापन 19 से 25 फरवरी तक होगा। 26 फरवरी को लाटरी निकालकर 6 मार्च को प्रवेश दिया जाएगा। दूसरे चरण में 1 से 30मार्च तक आवेदन होगा। 1 से 7 अप्रैल तक सत्यापन करके 8 अप्रैल को लाटरी व 17 अप्रैल को कराएंगे। तीसरे चरण में 15 अप्रैल से 8 मई तक आवेदन लेंगे। 9 से 15 मई तक सत्यापन करके 16 मई को लाटरी निकालने के बाद 23 को एडमिशन किया जाएगा। चौथे चरण में 1 से 20 जून तक आवेदन, 21 से 27 जून तक सत्यापन करके 28 जून को लाटरी के माध्यम से चयन करके 7 जुलाई को दाखिला दिलाया जाएगा। बीएसए संगीता सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी करके आरटीई के तहत तय मानक में आने वाले बच्चों का आवेदन कराने को कहा है।

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