खाद्य प्रसंस्करण यूनिट से महिला समूहों को मिलेगा रोजगार मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्रों को प्राथमिकता, दिव्यांग व विधवाओं को विशेष लाभ वीबी–जी राम जी अधिनियम से ग्रामीण भारत को मिलेगी रोजगार और सम्मान की गारंटी उन्नाव स्थित निरीक्षण भवन में आज माननीय उपमुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र नागरिकों का चयन पात्रता के आधार पर करने के निर्देश दिए। साथ ही दिव्यांग और विधवा लाभार्थियों को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध रूप से आवास योजना का लाभ दिलाने पर जोर दिया। माननीय उपमुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि पंचायत से संबंधित किसी भी कार्य का बजट लंबित न रखा जाए और सभी भुगतान समय से सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने डीसी एनआरएलएम से जनपद में लगाए जा रहे टीएचआर प्लांट्स की जानकारी ली, जिसमें बताया गया कि पांच टीएचआर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक में सोलर सिस्टम स्थापित किया जा चुका है। महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर माननीय उपमुख्यमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण की बड़ी यूनिट स्थापित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा जाए, ताकि वे अपने उत्पाद बेचकर स्वावलंबी बन सकें। उन्होंने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण यूनिट के लिए सरकार की ओर से बड़ी सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही हर घर जल योजना की प्रगति में सुधार लाने, चकरोड पैमाइश से जुड़े मामलों का अभियान चलाकर निस्तारण कराने तथा ग्राम चौपाल का आयोजन व्यवस्थित ढंग से करने के निर्देश दिए। ग्राम चौपाल का रोस्टर जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। रेलवे क्रॉसिंग मरहला (सरैया) को खोलने के संबंध में जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। वीबी–जी राम जी अधिनियम पर प्रेस वार्ता समीक्षा बैठक के बाद माननीय उपमुख्यमंत्री ने मीडिया से वार्ता करते हुए विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी–जी राम जी अधिनियम 2025 की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक अधिनियम है, जिसके तहत रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अब कार्यों की योजना ग्राम सभा में तय होगी और ग्राम पंचायत अपनी विकसित ग्राम पंचायत योजना बनाएगी, जिसमें चार प्रमुख श्रेणियों के कार्य शामिल होंगे। निर्धारित समय में कार्य उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। कृषि बुवाई और कटाई के समय अधिकतम 60 दिनों तक कार्य बंद रखने की व्यवस्था की गई है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित न हों। पारदर्शिता और तकनीक का उपयोग इस अधिनियम के तहत श्रमिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति, जीआईएस तकनीक का उपयोग, साप्ताहिक सार्वजनिक सूचना प्रकटीकरण और समयबद्ध साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित राहत के लिए विशेष छूट की व्यवस्था भी की गई है। माननीय उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी–जी राम जी अधिनियम से गांव विकसित होंगे, श्रमिकों को रोजगार के साथ सम्मान और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी तथा ग्रामीण भारत विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा। दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण निरीक्षण भवन कार्यक्रम से पूर्व अरोड़ा रिसॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम के समापन के पश्चात दिव्यांग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में माननीय सांसद की गरिमामयी उपस्थिति में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर सदर विधायक श्री पंकज गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी, पुलिस अधीक्षक श्री जयप्रकाश, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री सुशील कुमार गोंड, जिला विकास अधिकारी श्रीमती देवी चतुर्वेदी, परियोजना निदेशक श्री तेजवंत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। Post navigation उन्नाव सांसद डॉ. साक्षी महाराज का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया थाना दही की व्यवस्थाओं का एसएसपी ने लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश