सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त EC और मुख्य चुनाव आयुक्त CEC का चयन अब एक कमेटी करेगी जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता/प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता और देश के चीफ़ जस्टिस शामिल रहेंगे. ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक इस संबंध में कोई क़ानून नहीं बन जाता है Post navigation उत्तर प्रदेश और बिहार समेत अन्य राज्यों में नक़ली दवा की सप्लाई करने वालों को UP STF ने किया गिरफ़्तार सुप्रीम कोर्ट : अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट कमेटी बना दी