सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त EC और मुख्य चुनाव आयुक्त CEC का चयन अब एक कमेटी करेगी जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता/प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता और देश के चीफ़ जस्टिस शामिल रहेंगे. ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक इस संबंध में कोई क़ानून नहीं बन जाता है

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