यूपी- उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की सदस्य डा. शुचिता चतुर्वेदी की ओर से पत्र लिखकर सचेत किया गया है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बड़ी संख्या में विद्यार्थी स्कूलों में दोपहिया वाहन और चारपहिया वाहन लेकर आ रहे हैं। सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने को प्रत्येक कक्षा में एक विद्यार्थी को रोड सेफ्टी कैप्टन बनाया जाएगा। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। सिर्फ 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर को 50 सीसी से कम क्षमता के इंजन वाली मोटरसाइकिल चलाने की छूट है। Post navigation लखनऊ: महिला सिपाही ने परेशान हो की आत्महत्या उन्नाव: ट्रेन की चपेट में आया किसान– मौत