महत्वपूर्ण सूचना (बहुरंगी लाइट/हूटर के प्रयोग के संबन्ध में) रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या AN-1/1184/MISC/401 व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर सूचित किया जाता है कि केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 108 के उपनियम 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में विनिर्दिष्ट किया जाता है कि कार्यालय ड्यूटी पर ऐसे वाहनों को जिन्हें निम्नलिखित आपात और आपदा प्रबन्धन कर्तव्यों के लिये नामित किया गया है, उनके शीर्ष अग्र भाग पर बहुरंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती/हूटर का प्रयोग करने के लिये अनुज्ञात किया जाता है-
1.⁠ ⁠अग्नि को नियंत्रित करने संबन्धी कर्तव्यों
2.⁠ ⁠पुलिस, रक्षा बलों अथवा अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा कानून और व्यवस्था को बनाये रखने संबन्धी कर्तव्य
3.⁠ ⁠प्राकृतिक आपदाओं/ नाभकीय, रासायनिक एवं जीव वैज्ञानिक आपदाओं सहित मानव निर्मित आपदाओं के प्रबन्धन से संबन्धित कर्तव्य
ऐसे किसी वाहन पर बहुरंगी बत्ती का उस समय प्रयोग नहीं किया जायेगा जब वह उक्त कर्तव्यों पर कार्यरत न हों। उपरोक्त संबन्धी कर्तव्यों की परिधि से बाहर आने वाले किसी भी वाहन पर बहुरंगी लाइट/हूटर का प्रयोग प्रतिबन्धित है। अतः जो कोई भी उपरोक्त संदर्भित वाहनों के अलावा बहुरंगी लाइट/हूटर का प्रयोग कर रहा है, वह इन्हें अपने वाहनों से हटा लें।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) में यदि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान में ऐसा वाहन चलाता व चलवाता है जो सड़क सुरक्षा के संबन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन करता हो, वायु प्रदूषण के संबन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन का कारक हो, ध्वनि प्रदूषण (प्रेशर हॉर्न/हूटर) के संबन्ध में विहित मानको के उल्लंघन का कारक हो के विरुद्ध 10,000/- रु0 के शमन शुल्क की कार्यवाही की जायेगी।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 198 के तहत बिना प्राधिकार के यान में अनाधिकृत दखल देने या उसमें छेड़छाड़ करने पर 1000/- रु0 के शमन शुल्क की कार्यवाही की जायेगी।

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