उन्नाव, 21 अप्रैल 2026: जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को बैंक से लिए गए पूंजीगत ऋण पर केवल 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि शेष ब्याज विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं, आरक्षित वर्ग—जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं—को पूंजीगत (सावधि) ऋण पर ब्याज मुक्त सुविधा प्रदान की जाएगी।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आईटीआई, तकनीकी योग्यता रखने वाले, पारंपरिक कारीगर तथा सेवायोजन में पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे उद्यमी भी आवेदन कर सकते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना चाहते हैं।

आवेदकों का चयन निर्धारित स्कोर कार्ड के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 100 अंकों में से न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों के आवेदन बैंक को भेजे जाएंगे।

इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट https://mmgrykhadi.upsdc.gov.in/⁠� पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 2-बाबूगंज, उन्नाव से संपर्क किया जा सकता है।

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