न्यायमूर्ति ओ पी शुक्ला एवं न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय की बेंच ने ए के टी यू के निलंबित कुलसचिव सचिन कुमार सिंह की याचिका को डिसमिस कर दिया है। बेंच ने स्पष्ट किया है कि कुलाधिपति के पास यह अधिकार है कि कुलसचिव को निलंबित कर सके। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि तीन माह में इस प्रकरण की जांच पूरी कर ली जाय। बताते चलें कि याचिका में ए के टी यू के निलंबित कुलसचिव सचिन कुमार सिंह ने कुलाधिपति के अधिकार को चुनौती दी थी। Post navigation उत्तर प्रदेश में तैयार हो रही आरक्षण रुपी मिसाइल लखनऊ मेयर प्रत्याशी पद लिए लामबंदी का दौर शुरू