लखनऊ, कानपुर के सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाजमऊ प्लाट पर आगजनी के मामले में इरफान की जमानत अर्जी की खारिज। कोर्ट ने इरफान सोलंकी के अधिवक्ता की दलील को नहीं माना। अधिवक्ता ने दलील दी थी कि यह गंभीर अपराध नहीं है। Post navigation समाजवादी पार्टी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी प्रोफेसर विनय पाठक पर वसूली और भ्रष्टाचार का मामला