विद्दुत बिल राहत योजना 2025-26 में भारी छूट के साथ उपभोक्ता पाएं लाभ

घरेलू कनेक्शन के 02 किलोवाट भार एवं वाणिज्यिक के 01 किलोवाट स्वीकृत भार तक के बकायेदार विद्दुत उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

उपभोक्ता 100 प्रतिशत व्याज माफी के साथ मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट के साथ 

रुपये 500 एवं 750 जैसी छोटी छोटी किस्तों में भुगतान की सुविधा का लें लाभ

सभी प्रकार के बिजली चोरी मामलों में ७० प्रतिशत तक की छूट एवं मुकदमें से मिलेगा छुटकारा

 

अधीक्षण अभियंता विद्दुत श्री अमिय कुमार सिंह ने विद्दुत बिल राहत योजना 2025-26 के सम्बंध में जानकरी देते हुए बताया कि घरेलू कनेक्शन के 02 किलोवाट भार तक एवं वाणिज्यिक विधा के 01 किलोवाट स्वीकृत भार तक के बकायेदार विद्दुत उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025-26 को तीन चरणों मे लागू किया गया है जिसमें उपभोक्तता भारी छूट पाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

बताया कि पहली बार १०० प्रतिशत व्याज माफी के साथ मूलधन में भी 25 प्रतिशत एक की अतिरिक्त छूट दी गई है। बताया कि इसमे रुपये 500 एवं 750 जैसी छोटी -छोटी किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गयी है साथ ही सभी प्रकार के बिजली चोरी मामलों में ७० प्रतिशत तक की छूट एवं मुकदमें से छुटकारा दिया गया है । बताया कि योजना में अधिकतम 02 किलोवाट घरेलू, और वाणिज्यिक के अधिकतम एक किलोवाट तक के उपभोक्ता पात्र होंगे। बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र उपभोक्ताओं को सर्वप्रथम ₹2000 का भुगतान कर अपना पंजीकरण कराना होगा । जिस चरण की अवधि में उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाएगा उसमें ही पात्र माना जाएगा । बताया कि इसके लिए नजदीकी खंड उपखंड कार्यालय अथवा उप केंद्र पर बने कैश कलेक्शन काउंटर, प्रतिदिन लगाए जाने वाले विभागीय कैम्पों मे जाकर जन सेवा केंद्र के माध्यम से मी रीडरों को भी डोर टू डोर पंजीकरण कराने की सुविधा दी गई है। इसी प्रकार विद्युत सखियों के माध्यम से या विभाग की वेबसाइट www.uppcl.org के माध्यम से घर बैठे उपभोक्ता ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बताया जनपद उन्नाव में कुल 2.75 लाख उपभोक्ता योजना हेतु पात्र हैं जिन पर कल 347.67 करोड़ का मूलधन एवं 185 .71 करोड़ का सरचार्ज बकाया है। घरेलू श्रेणी के कुल दो पॉइंट 72.72 लाख उपभोक्ता पात्र श्रेणी में है जिन पर कुल 250.50 करोड़ का मूलधन एवं 180.60 करोड़ का सरचार्ज बकाया है। वाणिज्य श्रेणी के कुल 3274 उपभोक्ता पात्र श्रेणी में है जिन पर कुल 97. 17 करोड़ का मूलधन एवं 5.11 करोड़ का सर चार्ज बकाया है। अधीक्षण अभियंता ने सभी विद्युत पात्र उपभोक्ताओं से अनुरोध के साथ निवेदन किया है कि वह अपने नजदीकी उपकेंद्र उपखंड अथवा खंड कार्यालय अथवा ऑनलाइन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाते हुए अपनी बकाया बिजली बिल का भुगतान कराकर विद्युत वितरण डिस्कनेक्शन जैसी अपनी कार्यवाही से बचें।

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