उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी है। अदालत ने उन्हें सजा के खिलाफ दायर अपील लंबित रहने तक जेल से बाहर रहने की अनुमति दी है।

 

न्यायालय ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। उनकी रिहाई के साथ कई सख्त शर्तें भी जोड़ी गई हैं, जिनका उद्देश्य पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना है।

अदालत के निर्देशानुसार, कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्हें दिल्ली में ही रहना होगा और अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा, ताकि वे देश छोड़कर न जा सकें।

 

सेंगर को प्रत्येक सोमवार को स्थानीय पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। अदालत ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उनकी जमानत तत्काल रद्द कर दी जाएगी और उन्हें पुनः जेल भेजा जा सकता है।

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