जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी उन्नाव श्री राजेश कुमार मिश्र ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन ऋण योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जा रहे है।* इस योजनान्तर्गत आवेदक को दुकान संचालन हेतु रू0. 10000 का ऋण दिया जाता है. जिसमें रू०. 7500 पर 4 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण एवं रू०. 2500 अनुदान स्वरूप दिया जाता है। इसी प्रकार दुकान निर्माण/कय हेतु पात्र दिव्यांगजन को रू0. 20000 का ऋण दिया जाता है. जिसमें रू०. 15000 पर 4 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ऋण एवं रू0. 5000 अनुदान स्वरूप दिया जाता है।

 

दुकान-निर्माण/संचालन ऋण योजना हेतु पात्रता एवं शर्ते निम्नवत् हैः-1. आवेदक जनपद उन्नाव उ०प्र० का स्थाई निवासी या कम से कम पाँच वर्ष से उसका अधिवासी हो।

 

2. आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो।

 

3. आवेदक किसी अपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो, एवं उसके द्वारा पूर्व में कोई ऋण बकाया न हो।

 

4. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो।

 

5. आवेदक की वार्षिक आय गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हों।

 

6. वित्तीय सहायता प्राप्त करने से पूर्ण जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के मध्य अनुबन्ध किया जायेगा।

 

दुकान-निर्माण/दुकान संचालन ऋण योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले इच्छुक दिव्यांगजन विभागीय पोर्टल http://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर उपलब्ध विकल्प में जाकर निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट, लोकवाणी के माध्यम से स्थापित ‘जनसुविधा केन्द्रों’ आदि के माध्यम से किया जा सकता है।

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