कड़कड़डूमा कोर्ट ने मोहम्मद शहनवाज़, मोहम्मद शुऐब, शाहरुख, राशिद, आज़ाद, अशरफ अली, परवेज़, मोहम्मद फैसल, राशिद को दोषी करार दिया

कड़कड़डूमा कोर्ट ने सभी आरोपियों को IPC की धारा 147/148/380/427/436, IPC की धारा 1849 और IPC की धारा 188 के तहत दोषी करार दिया

कोर्ट ने कहा कि आरोपी अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा थे

कोर्ट ने कहा आरोपियों का मकसद हिंदू समुदाय के लोगों की संपत्तियों को अधिकतम नुकसान पहुंचाना था

यह मामला दंगों के दौरान गोकुलपुरी इलाके में दंगे, आगजनी और तोड़फोड़ से जुड़ा है

दिल्ली दंगों के दौरान चमन पार्क, शिव विहार तिराहा रोड के पास पाठरबाज़ी, आग लगाने और लूटमार के मामले में दोषी करार दिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *