सुप्रीम कोर्ट ने 26 हफ्ते की गर्भवती विवाहिता को नहीं दी गर्भपात की इजाज़त। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तब लिया। जब एम्स की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि बच्चा गर्भ में सामान्य है। डिप्रेशन की मरीज महिला जो दवाएं ले रही है। उससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की तीन जजों की पीठ का आदेश। Post navigation ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे इकाना स्टेडियम में केंद्र कर्मचारी खुश दिए में 4% बढ़ोतरी