प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी दो धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं. वह आईपीसी की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए. बीजेपी नेता पर आईपीसी की धारा 147 में एक साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा है Post navigation बिहार में खुशियों की बौछार अब विकास शिक्षा और धर्म की नहीं, जाति की फसल लहरा रही है कानपुर : तंदूर कारीगर को पुलिस ने बेरहमी से पीटा