विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों,के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर जिला अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक आज जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी जी की अध्यक्षता में जिला निर्वाचन कार्यालय में जनपद के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ अर्हता तिथि 01 01 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के संबंध में बैठक आयोजित की गई । जिलाधिकारी ने बताया कि इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत तैयारी/ प्रशिक्षण/ मुद्रण 28.10.2025 से 3 नवंबर 2025 तक, गणना अवधि 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक, मतदान केंद्रो का युक्तिकरण पुनरविन्यास 4 दिसंबर 2025 तक, नियंत्रण तालिका अद्यतन एवं प्रारूप सूची तैयारी, 0512.2025 से 8 12 2025 तक, प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 9.12.2025, दावे आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 9.12.2025 से 8 जनवरी 2026, सूचना चरण सुनवाई सत्यापन निस्तारण 9 12.2025 से 31 जनवरी 2026, सूची स्वास्थ्य परीक्षण व आयोग की आयोग की अनुमति प्राप्त करना , 3 फरवरी 2026 तक, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 तक किया जाएगा । जिलाधिकारी ने कहा कि एच 2 एच गणना से पहले, बीएलओ बीएलए के साथ बैठक करेंगे और उन्हें एसआईआर की अनुसूची और प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। बी.एल.ओ. राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बी.एल.ए. के साथ मिलकर मसौदा मतदाता सूची का अध्ययन करेंगे तथा किए जाने वाले सुधारों की पहचान करेंगे। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एक बार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से नियुक्त बी.एल.ए., बी.एल.ए. के रूप में तब तक बने रहेंगे, जब तक कि संबंधित राजनीतिक दल द्वारा उनकी नियुक्ति रद्द/निरस्त नहीं कर दी जाती। कहा कि आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए को थोक में आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी है, इस शर्त के अधीन कि कोई भी बीएलए मसौदा प्रकाशन से पहले बीएलओ को प्रतिदिन 50 से अधिक फॉर्म और उसके बाद प्रतिदिन 10 से अधिक फॉर्म जमा नहीं करेगा। कहा बीएलए आवेदन पत्रों की एक सूची प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह वचनबद्धता होगी कि उसने आवेदन पत्रों के विवरण को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित कर लिया है तथा वह संतुष्ट है कि वे सही हैं। सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध है कि कृपया अपने बी एल ए नियुक्त कर उसकी सूचि उपलब्ध करा दें ताकि सम्बंधित विधान सभा के बी एल ओ को इसकी सुचना हो जाए । जिन निर्वाचकों के गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) वापस नहीं आए हैं, उनके संबंध में बी.एल.ओ. (BLO) पड़ोस के मतदाताओं से जानकारी लेकर संभावित कारण अनुपस्थित / स्थानांतरित / मृत्यु । दोहराव निर्धारित करेगा तथा ऐसे निर्वाचकों की सूची, जिनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हैं, संबंधित पंचायत भवन, नगरीय निकाय कार्यालय, ब्लॉक विकास अधिकारी / पंचायत अधिकारी / नगरीय अधिकारी के सूचना पट पर प्रदर्शित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) इन सूचियों को समेकित कर अपनी वेबसाइट पर सुलभप्रारूप में प्रदर्शित करेंगे। कहा कि आधार संख्या संबंधी आयोग के दिशा-निर्देश पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस (खंड-11) दिनांक 09.09.2025 (परिशिष्ट-II) के अनुसार लागू होंगे। संशोधित गणना प्रपत्र (परिशिष्ट-III) एवं घोषणा प्रपत्र (परिशिष्ट-IV) SIR हेतु प्रयोज्य होंगे। गणना चरण के दौरान मतदाताओं से कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा। कहा कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, केवल उन्हीं निर्वाचकों को ई.आर.ओ. (ERO) द्वारा सूचना जारी की जाएगी, जिनका नाम पूर्ववर्ती SIR सूची से नहीं जोड़ा जा सका। घर-घर गणना के दौरान बी.एल.ओ. (BLO) कम-से-कम 30 रिक्त प्रपत्र-6 तथा रिक्त घोषणा प्रपत्र (परिशिष्ट-IV) साथ रखेगा ताकि कोई भी नया मतदाता नामांकन हेतु आवेदन कर सके। यदि बीएलओ पाते हैं कि कोई घर बंद है या गणना के समय निवासी अनुपस्थित हैं, तो वे वहाँ गणना प्रपत्र छोड़ देंगे और कम से कम तीन बार उस घर का पुनः दौरा करेंगे ताकि भरे हुए फॉर्म एकत्रित किए जा सकें। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के ERO) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में सम्मिलित न हो। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान BLOS (बूथ स्तर अधिकारी) के माध्यम से घर-घर गणना (House to House Enumeration) कराई जाएगी। प्रत्येक विद्यमान निर्वाचक, आदेश की तिथि से, एक गणना प्रपत्र (Enumeration Form) (परिशिष्ट-C) के माध्यम से उपलब्ध रहेगा। BLO गणना प्रपत्र की एक प्रति संकलित करेगा और निर्वाचक से प्राप्ति की पावती पर हस्ताक्षर करवाएगा। दूसरी प्रति निर्वाचक अपने पास रखेगा। प्राप्त गणना प्रपत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची तैयार की जाएगी। फॉर्म 6/ फॉर्म 8 के साथ, एक अतिरिक्त घोषणा प्रपत्र (Annexure-D) भी आवेदक द्वारा भरना आवश्यक होगा ताकि दी गई घोषणा की पुष्टि की जा सके। उत्तर प्रदेश में अंतिम बार गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में किया गया था, जिसकी अर्हता तिथि 01.01.2003 थी। उस पुनरीक्षण के पश्चात मतदाता सूची में सम्मिलित निर्वाचकों की पात्रता पहले से ही निर्धारित हो चुकी है। इसलिए आयोग ने निर्णय लिया है कि ऐसे निर्वाचकों को अपने गणना प्रपत्र (Enumeration Form) के साथ कोई अतिरिक्त दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय मतदाता सूची के अंश (extract of the Roll) के। मतदाता सूची सभी बी.एल.ओ. को मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई जाएगी और साथ ही इसे आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर सके और अपने गणना प्रपत्र (परिशिष्ट-C) के साथ दस्तावेजी प्रमाण के रूप में उपयोग कर सके। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वास्तविक मतदाताओं, विशेषकर वृद्ध, बीमार, दिव्यांग (PWD), निर्धन तथा अन्य असुरक्षित वर्गों के साथ कोई उत्पीड़न न हो और उन्हें अधिकतम सहयोग व सहायता उपलब्ध कराई जाएगी आवश्यकतानुसार स्वयंसेवकों की तैनाती भी कि जाएगी. ईआरओ (ERO) को यह भी मूल्यांकन करना होगा कि नए मतदान केंद्रों की आवश्यकता कहाँ है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री सुशील कुमार गोंड़ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उन्नाव तहसील सदर, राजनीतिक दलों से श्री दिनेश गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी उन्नाव श्री हेमंत कुमार पाल समाजवादी पार्टी उन्नाव श्री छोटेलाल समाजवादी पार्टी उन्नाव श्री मूलचंद लोधी बहुजन समाज पार्टी उन्नाव सुरेंद्र सिंह कुशवाहा सैयद सागर अजय गौतम कांग्रेस सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे। Post navigation 31 अक्टूबर को होने वाली राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की तैयारियाँ पूरी रफ़्तार पर लौह पुरुष की जयंती पर जनपद में उमड़ेगी एकता की भावना, महिला पुलिस करेगी तिरंगा परेड