मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना-व्यक्तिगत उद्यम हेतु बैंको से वित्तपोषण कराकर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना
उन्नाव 11 जून (सू0वि0) 2024 जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सत्येन्द्र कुमार ने उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों अधिकतम रूपया 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंको के  माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।
उन्होंने बताया है कि इसके अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थी को बैंक द्वारा पूंजीगत ऋण पर लिये जा रहे ब्याज में से 04 प्रतिशत ब्याज उद्यमीं द्वारा वहन किया जायेगा, शेष पूंजीगत ऋण का ब्याज विभाग द्वारा बैंक को दिया जायेगा। आरक्षित वर्ग, (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, एवं महिलाओं) को पूंजीगत (सावधि) ऋण पर ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिये। आई0टी0आई0/तकनीकी योग्यता/ परमपरागत कारीगरो/सेवायोजन मे पंजीकृत उद्यमियों को वरीयता प्रदान की जायेगी, साथ ही भारत सरकार द्वारा संचालित यथा-मुद्रा योजना, स्टेण्ड-अप योजना के लाभार्थी अपना आवेदन कर सकते है। इस योजनान्तर्गत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले उद्यमीं जो ग्रामीण अंचलों में उद्योग लगाना चाहते है, वह भी आवदेन कर सकते है। उद्यमियों का चयन निर्धारित स्कोर कार्ड के अनुसार स्क्रूटनी करते हुए स्कोर कार्ड में पूर्णांक 100 मे से 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदक का आवेदन पत्र बैंकों को अग्रसारित किया जायेगा।
इच्छुक लाभार्थी विभागीय वेबसाइट http://cmegp.data-center.co.in/  पर अपना आवेदन आॅनलाइन कर सकते है, तथा अन्य विस्तृत जानकारी हेतु लाभार्थी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 2-बाबूगंज उन्नाव से सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

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