उन्नाव सदर तहसील 1996 के अधिनियम दंड का प्रावधान रखते हुए सरकार ने लागू किया कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवना कानूनी अपराध है वही उन्नाव सदर तहसील में नाबालिक बच्चों से कराया जा रहा है कार्य। गवर्नमेंट के ही अधिकारी नियम का कर रहे उल्लंघन जहां एक तरफ सरकार ने लागू किया था, की मनाही के बावजूद कम उम्र के बच्चों से काम करवाने वाले व्यक्ति को 6 महीने से 2 साल तक की कैद हो सकती है, व 20000 से लेकर ₹50000 तक जुर्माना भी हो सकता है। या फिर दोनों फिर भी अधिकारी ही तहसीलदार उन्नाव सदर करवा रहे हैं ,कम उम्र के बच्चों से चाय का व्यापार। जिसका जीता जागता उदाहरण आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। क्या यही है कानून? कानून बनाने वाले ही तोड़गे अधिकारी कानून। अधिकारी ही कानून का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता क्या खाक करेगी चंद पैसों के खातिर लगा लेते हैं, नाबालिग बच्चों।

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