लखनऊ– उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने अपनी स्थानांतरण नीति में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नई व्यवस्था के तहत अनुकम्पा आधार पर होने वाले स्थानांतरण को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वर्ष 2019 बैच तक भर्ती उप निरीक्षक (SI) एवं आरक्षी (Constable) के सामान्य मामलों में अनुकम्पा आधार पर स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। वहीं वर्ष 2019 के बाद भर्ती हुए उप निरीक्षक एवं आरक्षियों के लिए अनुकम्पा स्थानांतरण की सुविधा केवल उसी स्थिति में मिलेगी, जब पति–पत्नी दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नियुक्त हों। इसके अलावा अब कोई भी निरीक्षक या उप निरीक्षक अपने गृह परिक्षेत्र, गृह जनपद अथवा सीमावर्ती जनपद में तैनात नहीं किया जाएगा। पति–पत्नी के अनुकम्पा स्थानांतरण से जुड़े मामलों में दोनों के पुलिस परिचय पत्र (आईडी कार्ड) की स्पष्ट एवं पठनीय छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। पुलिस विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि छूट केवल उन्हीं मामलों में दी जाएगी, जहां पति–पत्नी दोनों पुलिस विभाग में कार्यरत हों। साथ ही ऐसे सभी मामलों में मुख्यालय डीजीपी यूपी, लखनऊ में उपस्थित होने की अनुमति के साथ पूर्ण एवं अद्यावधिक सेवा विवरण संलग्न करना आवश्यक होगा। नई नीति से विभागीय व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। Post navigation उन्नाव पुलिस लाइन में शुक्रवार की परेड, एसएसपी ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा उन्नाव में संदिग्ध हालात में युवक का शव मिलने से हड़कंप